प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी कैसे खोले? Private Security Business in Hindi मॉल हो या घर, आफिस हो या बैंक सुरक्षा का मामला हमेशा से ही सोचने पर मजबूर कर देता है। आज जब गांव कस्बों व शहरों में बदल रहे हैं और शहरों का भी बड़ी तेजी से विकास हो रहा है वहीं क्राइम रेट भी बढ़ता दिखाई देता है। इसके कारण लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए एक मात्र प्रभावी उपाय निजी सुरक्षा एजेंसी ही है। ऐसे हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि निजी सुरक्षा एजेंसी के व्यवसाय में बहुत संभावनाएँ मौजूद है। सच कहा जाए तो शहरों के बढ़ने के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसी की मांग भी लगातार बढ़ती रहेगी। आंकड़ों की माने तो आज देश में लगभग 2000 से अधिक रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही हैं। परन्तु निकट भविष्य में शहरों के विकास को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन न होगा कि यह मांग प्रति वर्ष 40% बढ़ेगी। यह इस बात का सबूत है कि सुरक्षा गार्ड की मांग बढ़ेगी। इसलिए सुरक्षा गार्ड एजेंसी के व्यवसाय को शुरू करने की मानो होड़ सी लग गयी है। इस लेख में आगे चलकर Security Agency
व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आपको इसे शुरू करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 

 

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प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी कैसे शुरू करें? (How to Start Private Security Agency Business in Hindi)

निजी सुरक्षा एजेंसी एक ऐसी संस्था होती है जो किसी व्यक्ति, औद्योगिक फर्म, कंपनी या किसी स्थान को सुरक्षा सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा सुरक्षा गार्डों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करती है। कोई भी सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार के 2005 के निजी सुरक्षा एजेंसियां (रेगुलेशन) एक्ट के तहत काम करती है।

 

 

 

 

 

 

 

आइए आपको प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी व्यवसाय से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं।

1. सिक्यूरिटी एजेंसी शुरू करने के लिए फर्म बनायें

एक निजी सुरक्षा एजेंसी खोलने के लिए सबसे पहले एक फर्म बनानी होगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रापराइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा पार्टनरशिप कंपनी कुछ भी खोल सकते हैं। सबसे सहज होगा प्रोपराइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में इनमें सालाना कागज़ी कार्रवाई कम होती है। पार्टनरशिप के लिए आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, सह कर्मी किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सही फैसला लेने के लिए आपको एक सीए की मदद लेनी होगी।

2. सिक्यूरिटी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करवायें

ईएसआई व पीएफ रेजिस्ट्रेशन

आपको अपनी कंपनी को ईएसआई और पीएफ अथॉरिटी के साथ रेजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर आपकी एजेंसी 10 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है तो आपको ईएसआई अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्री करवानी होगी है। अगर आपकी एजेंसी 20 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है तो आपको पीएफ अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्री करवानी होगी। इसके अलावा आपको लेबर कोर्ट में भी रेजिस्ट्रेशन कराना होगा ।

टैक्स रजिस्ट्रेशन

सुरक्षा एजेंसी सेवा प्रदान करती है इसलि‍ए आपकी कंपनी सर्वि‍स टैक्‍स के अधीन आयेगी और आपको उसका रेजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। सुरक्षा गार्ड सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सर्वि‍स टैक्‍स एक्ट के तहत टैक्सेबल है और इसलिए, 9 लाख रुपये से अधिक के सालाना कारोबार करने वाली सुरक्षा गार्ड सेवाओं को सर्वि‍स टैक्‍स रेजिस्ट्रेशन करवाना होता है।

3. सिक्यूरिटी एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी

भारत में निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन निजी सुरक्षा एजेंसी एक्ट 2005 के द्वारा होता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, निजी सुरक्षा एजेंसी शुरू नहीं करेगा, जब तक कि उसे निजी सुरक्षा एजेंसी शुरू करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता, इसलिए, सुरक्षा एजेंसी व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भारत में लाइसेंस प्राप्त करनी होगी।

निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस पाने की योग्यता (एलिजीबिलिटी)

सुरक्षा गार्ड एजेंसी शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बुनियादी योग्यता निम्नलिखित में दी गयी है और यदि आप नीचे दी गए सभी बिंदुओं का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं 

1) केवल एक भारतीय कंपनी/ व्यक्ति ही सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकता है। अगर एजेंसी एक कंपनी है, तो अधिकांश शेयर होल्डरों को भारतीय होना चाहिए।

2) सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन करनेवाली कंपनी या व्यक्ति को किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया हो।

3) अगर व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल से अधिक की सजा दी जाती है तो वह व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

4) व्यक्ति या कंपनी का संबंध किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन से नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो या किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित हो।

5) व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के आधार पर केनरा या राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकारी सेवा से खारिज नहीं किया गया होना चाहिए।

 

 

 

 

 

 

निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस के लिए फीस

सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस तीन श्रेणी के तहत प्रदान किया जाता है। वे हैं :-

1. जिले में सुरक्षा एजेंसी को संचालित करने के लिए लाइसेंस।

2. 5 जिलों में सुरक्षा एजेंसी संचालित करने के लिए लाइसेंस।

3. पूरे राज्य में सुरक्षा एजेंसी संचालित करने के लिए लाइसेंस।

सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकारी फीस निम्नलिखित है। हालाँकि विभिन्न राज्यों में इसमे भिन्नता हो सकती है।

  1. एक जिले में निजी सुरक्षा एजेंसी परिचालन के लिए शुल्क 5,000/– है।
  2. पांच जिलों में निजी सुरक्षा एजेंसी परिचालन के लिए शुल्क 10,000/– है।
  3. पूरे राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी परिचालन के लिए शुल्क 25,000/– है।

लाइसेंस पाने और रिन्यूअल का समय

कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सुरक्षा एजेंसी के लिए लाइसेंस आवेदन प्राप्ति तारीख के 60 दिनों के अंदर देने या न देने के बारे में अपना फैसला देना पड़ता है। किसी व्यक्ति को निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए प्राप्त लाइसेंस पांच साल के लिए मान्य होता है। 5 साल पूरा होने पर व्यक्ति चाहे तो निर्धारित फीस का भुगतान करके अगले 5 साल के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकता है।

सुरक्षा गार्ड बनने की योग्यता

  1. सुरक्षा गार्ड की नागरिकता, भारतीय होनी चाहिए या फिर उन्हें किसी ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जिसे भारत सरकार ने अपने आफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया हो।
  2. सुरक्षा गार्ड के लिए आवेदक की आयु 18-65 के बीच में होनी चाहिए।
  3. सुरक्षा गार्ड को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरा करना होता है।
  4. सुरक्षा गार्ड को फिजिकली फिट होना चाहिए।
  5. सुरक्षा गार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता जिसे किसी अदालत ने दोषी करार दिया हो।
  6. सुरक्षा गार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता जिन्हें किसी भी सशस्त्र बलों या किसी भी निजी सुरक्षा में सेवा करते समय दुर्व्यवहार या नैतिक अशांति के आधार पर हटा दिया गया हो।
  7. निजी सुरक्षा गार्ड का चयन करते समय, सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को उन व्यक्तियों के लिए वरीयताएं प्रदान करना पड़ती है जिन्होंने निम्नलिखित बलों में से एक में सदस्य के रूप में कार्य किया हो – सेना, नौसेना, वायु सेना, संघ की किसी भी अन्य सशस्त्र बलों, राज्यों के सशस्त्र रक्षीदल सहित पुलिस, होमगार्ड आदि।

 

 

 

 

 

 

 

भर्ती, ट्रेनिंग और व्यवसाय शुरू करें

सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कंपनी या व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के छह महीने के भीतर अपनी एजेंसी शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए आपको पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी की भर्ती करनी होगी, साथ ही उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। आप सुरक्षाकर्मी की ट्रेनिंग के लिए किसी मान्‍यता प्राप्‍त ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट की भी मदद ले सकते हैं। आमतौर पर एक सामान्य सुरक्षाकर्मी की ट्रेनिंग करीब एक माह की होती है। सुरक्षा गार्ड के साथ काफी संख्या में सुरक्षा सुपरवाइजर की भी भर्ती करनी होगी।

इस प्रकार सभी नियमों का पालन कर आप निजी सुरक्षा एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। चूँकि यह व्यवसाय दायित्व से भरा कार्य है इसलिए नियमों को मानना आनिवार्य बन पड़ता है। आपको सुरक्षा गार्ड की जरूरत रखने वालों से संपर्क करना होगा। फिर उन्हें सुरक्षा गार्ड मुहैया कर आप अपने व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

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