नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Bill 2019) यानि कि CAB को लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह एक कानून के रूप में तब्दील हो गया। CAB (Citizen Amendment Bill) अब CAA (सीएए) यानि कि अब Citizenship Amendment Act हो गया है | नागरिकता के नए कानून को ही CAA, या CAB कहते है | यदि आप भी CAA, CAB का फुल फॉर्म हिंदी में, CAA क्या होता है, CAA का मतलब क्या होता है, इसके विषय में जानना चाहते तो यहां पर विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है |

 

 

CAA, CAB Full Form in Hindi (सीएए, कैब का फुल फॉर्म हिंदी में)

CAA का फुल फॉर्म हिंदी में – सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानि कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है| इसे इंग्लिश में Citizenship Amendment Act कहते है, जिस समय Citizenship Amendment Bill पास हुआ था उस समय उसका नाम CAB था, जिसके दो-तीन दिनों के बाद इसका नाम बदलकर के CAA कर दिया गया | CAB का फुल फॉर्म हिंदी में – सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानि कि नागरिकता संशोधन विधेयक होता है | जिसे इंग्लिश में Citizenship Amendment Bill कहा जाता है |

 

 

 

CAA,CAB Ka Full Form Kya Hai, CAA,CAB Kya Hai

 

 

 

 

CAA Kya hai (सीएए क्या है)

CAA के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके कुछ बदलाव किये गये हैं | जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अवैध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना प्रस्तावित हुआ है | इस एक्ट के अंतर्गत इन देशों से भारत में आए हुए अवैध मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान बनाया गया है |

सीएए के कई और भी फुल फॉर्म होते है | जिसमें Coastal Aquaculture Authority सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है | CAA भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यह एक प्रसिद्ध शब्द है जिसे नागरिकता बिल संशोधन के नाम से जाना जाता है |

CAA का क्या मतलब है

CAA का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम होता है इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की संसद ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु संशोधन किया है। इसके अंतर्गत 6 समुदायों को हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सूचीबद्ध किया गया है, और इन देशों के मुसलमानो को इसमें शामिल नहीं किया गया है|  इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थी वो होंगे जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके है, और उनके मूल देशों में “धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न का डर” का सामना करना पड़ा है। इन उत्पीड़ित प्रवासियों के लिए एक्ट में 11 साल से 5 साक तक के लिए प्राकृतिक आवास की आवश्यकता में ढील प्रदान की गई है।

 

 

 

 

 

 

देश की राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में अत्याचार झेल चुके हिंदू शरणार्थियों के लिए एक प्राकृतिक घर प्रदान करने की घोषणा को उसमे जोड़ा था। इस तरह के शरणार्थी तब संज्ञान में आये, जब 2015 में मीडिया में खबरें आईं। सरकार द्वारा ऐसे शरणार्थियों को उनके यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट्स की परवाह किए बिना और उन्हें दीर्घकालिक वीजा देने के आदेश को पारित कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 30,000 से अधिक प्रवासी इस सुविधा का लाभ उठा चुके है, जिन्हें अब संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) के तहत तत्काल लाभार्थी होने की उम्मीद कर रहे है।

 

 

 

 

 

यहाँ पर हमनें CAA और CAB के बारें में जानकारी दी| यदि इस जानकारी से सम्बन्धित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है,  हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल  पर विजिट करते रहे |

 

 

 

 

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