Birth Certificate Haryana  जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) जो की सभी व्यक्तियों के लिए एक जरुरी दस्तावेज है, जिसे व्यक्ति के जन्म के बाद बनवाया जाता और यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा सत्यापित होता है । आप इस आर्टिकल में जानेगे की जन्म सर्टिफिकेट (janam praman patra haryana) बनवाना क्यों जरूरी है ? इस प्रमाण पत्र क्या उपयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है ? इसको बनवाने के लिए किन-किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ? तथा जन्म-प्रमाण पत्र बनवाने की क्या प्रक्रिया है? यह समस्त जानकारी आप सरकारी योजना इन्फो डॉट इन के इस आर्टिकल से प्राप्त कर सकते है . इस लेख में, हम हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेगें।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जन्म प्रमाण पत्र का उद्देश्य और उपयोग:

जैसा की आपको पता होना चाहिए की भारत सरकार के “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969” (RBD Act no. 1969) के अनुसार व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है । हरियाणा राज्य में भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इसी नियम के तहत किया जाता है । इस अधिनियम के अनुसार यह जरुरी है की बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर उसके जन्म की रिपोर्ट को दर्ज किया जाये।कुछ परिस्थितियों जैसे की बच्चे का जन्म अगर विदेश में होता है अथवा कोई परिवार भारत में बसने के इरादे से आया हुआ है तो वो उसका पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करवा सकता है जो की पूर्ण रूप से मान्य होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है :

  • स्कुल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरुरी होता है
  • राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए
  • मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए
  • पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए
  • आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड बनवाने लिए लिए
  • आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
  • बीमा कार्ड के लिए
  • इनके अलावा अन्य सरकारी योजनओं का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज :

Check Out Here Birth Certificate Haryana – Eligibility & Required Documents List

  • हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना जरुरी है ।
  • व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
  • माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र (अगर हो तो )
  • सत्यापन के लिए माता-पिता का पहचान प्रमाण
  • राशन कार्ड

नोट: सभी दस्तावेजों को स्व-सत्यापन के साथ राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers) द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

 

 

 

 

 

 

 

जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण:

 ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्र में जन्म के मामले में, जिला रजिस्ट्रार सह सिविल सर्जन को पंजीकरण करना पड़ता है, अर्थात, आवेदन जिला रजिस्ट्रार सह सिविल सर्जन को किया जाना चाहिए।

शहरी क्षेत्र: शहरी क्षेत्र में जन्म के मामले में, संबंधित नगर पालिका के रजिस्ट्रार सह सचिव से संपर्क किया जाना चाहिए।

जन्म के 21 दिनों के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार / प्राधिकरण को घटनाओं की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची नीचे वर्णित है।

जन्म स्थान सूचित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति
मकान परिवार का मुखिया, सबसे पुराना व्यक्ति, निकटतम रिश्तेदार, आंगनवाड़ी सेविका, चौकीदार।
बोर्डिंग हाउस या धर्मशाला प्रभारी व्यक्ति
जेल जेल प्रभारी
मातृत्व गृह और अन्य समान संस्थान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सदर अस्पताल / उप-विभागीय अस्पताल / मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और रेफरल अस्पताल के प्रभारी अधिकारी
चल वाहन वाहन के प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक स्थान गाँव का मुखिया / पड़ोसी थाना प्रभारी

पंजीकरण फीस

  • जन्म के 21 दिनों के भीतर बच्चे के जन्म को पंजीकृत करना नि: शुल्क होता है। 21 दिनों के बाद रजिस्ट्रार को सूचित करना लेकिन 30 दिनों से पहले पंजीकरण करवाने के लिए  5 रुपये का जुर्माना और 2 रुपये का विलंब शुल्क लगता है।
  • जन्म का पंजीकरण अगर 30 दिनों के बाद (1 वर्ष तक ) किया जाता है,तो जिला रजिस्ट्रार से लिखित में अनुमति तथा 25 रुपये का जुर्माना और 10 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ता है।
  • अगर जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नही करवाया जाता है तो उप प्रभागीय न्यायाधीश (Sub Divisional Magistrate) के आदेश पर पंजीकृत किया जाएगा। तथा आवेदक को 5 रुपये का जुर्माना और 10 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा ।

 

 

 

 

 

 

विलम्बित पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (1 वर्ष के उपरांत)

  • माता / पिता से अनुरोध पत्र।
  • संबंधित वर्ष के माता-पिता का आवासीय प्रमाण पत्र।
  • जन्म तिथि का प्रमाण।
  • निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र जिसमें बच्चे का पूरा विवरण शामिल है।
  • जन्म के समय उपस्थित दो व्यक्तियों की गवाही और उनके राशन कार्ड।
  • नगर निगम के रजिस्ट्रार (जन्म) की एक विस्तृत रिपोर्ट,जो जन्म की तारीख की पुष्टि करता है।
  • फॉर्म नंबर 1 पर अस्पताल के प्रभारी का हस्ताक्षर और मुहर, जो उस अस्पताल में जन्म होने की पुष्टि करता हो।
  • घटना के समय रिकॉर्डिंग न करने का कारण बताते हुए अस्पताल का शपथ पत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना चाहिए ।

Janam Praman Patra Haryana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आपने भी अभी तक अपना या अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नही बनवाया है तो जल्दी बनवा ले , जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आप यहाँ स्टेप by स्टेप देखें…

1: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, हरियाणा सरकार की ऑनलाइन सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ ।

2: पोर्टल में प्रवेश करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

3: यहाँ उपलब्ध सेवाओं के तहत ‘जन्म प्रमाण पत्र’ चुनें ।

4: उपयुक्त विवरण भरें और उन्हें सत्यापित करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति

लॉगिन पेज पर ‘स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन’ विकल्प पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 

  • मोबाइल नंबर एसएमएस द्वारा।
  • आवेदन संख्या के अंतिम 6 अंक दर्ज करके।
  • UDID (नागरिक आईडी) दर्ज करके

नोट: इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हरियाणा के ई-सेवा अंत्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। अपना  पंजीयन करने के लिए,इस पर क्लिक करें।

 

 

 

 

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