Hello, Friends Welcome To ”Apna Sandesh Web Portal”: दोस्तों Technology की दुनिया में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों यदि आप NEW VEHICLE REGISTRATION के बारे में Google पर Jankari सर्च कर रहे है तो आप सही आर्टिकल पढ़ रहे है. जी हाँ दोस्तों, हाल ही में, नए वेहिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में Internet पर चर्चा चल रही है. और ‘NEW VEHICLE REGISTRATION’ शब्द सुर्खियों में चल रहा है, तथा बहुत से लोग जानना चाहते है (RTO Vehicle Registration Process Kaise Kare) की अपने वाहन का पंजीकरण कैसे करे. दोस्तों आपको बताना चाहेंगे की एक वाहन चालक [Driver] और वाहन मालिक को हमेशा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1914, ब्रिटिश भारत द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था. लेकिन MOTOR VEHICLE ACT, 1988 ने इसे बदल दिया और राज्य सरकारों को मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जिम्मेदारी दी. इसके बाद सार्वजनिक सड़कों पर वाहनों को कानूनी रूप से चलाने के लिए वाहन को पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया. वाहन को पंजीकृत दो तरीके से किया जा सकता है – एक वाहन डीलर के माध्यम से या आप इसे स्वयं कर सकते हैं. New vehicle registration process, renewal and status की जांच कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए लेख के अंतिम चरण तक जरूर पढ़ें,
RTO Vahan Panjikaran क्या है? | RTO New vehicle registration process कैसे करे In Hindi
दोस्तों यदि आप सड़क पर नए वाहन चलाना चाहते है तो भारतीय सड़कों पर प्लाई के लिए अपने वाहन को पंजीकृत करना अनिवार्य है. एक नए वाहन पंजीकरण का तात्पर्य है कि आपकी कार या बाइक की विशिष्ट पहचान और सड़क पर चलने में सक्षम है,
केंद्र सरकार का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office – RTO) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional transport authority – RTA) देश के सभी मोटर वाहनों को नियंत्रित करता है. इसलिए, आपको अपने वाहन को आरटीओ में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है.
RTO Office आपके वाहन के लिए पंजीकरण संख्या का निरीक्षण, सत्यापन और अलॉटमेंट करेंगे, जिसे Permanent Registration Number के रूप में जाना जाता है. यह संख्या अपरिवर्तित रहती है, भले ही वाहन किसी अन्य मालिक को बेच दिया जाए,
RTO vehicle registration process की जानकारी:
दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दे की, Rto vehicle registration process दो तरीकों से की जा सकती है: पहला डीलर या फिर स्वतः.
नई कार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कार डीलरशिप द्वारा निष्पादित किया जा सकता है या आप इसे स्थानीय आरटीओ के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं. इसके अलावा, पंजीकरण प्रक्रिया एक वाणिज्यिक और एक निजी वाहन के बीच भिन्न होती है.
वाहन पंजीकरण फार्म – Vehicle Registration Form:
दोस्तों अब बात करते है वाहन पंजीकरण की तो हमें यह ज्ञात होना जरुरी है की हर एक वाहन पंजीकरण का लुकआउट भिन्न होता है.
रही बात Vehicle registration form की तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन एक नई कार या बाइक के Registration की प्रक्रिया को समझना इतना मुश्किल भी नहीं हैं.
हाँ दोस्तों आपने सही सुना, क्योंकि आप वाहन पंजीकरण फॉर्म को VAHAN Website से Download कर सकते हैं. तो आइये इसके स्टेप्स जानते है.
सबसे पहले यदि आपको New Vehicle registration के लिए आवेदन करना है यह सुनिश्चित करे, इसके लिए अलग अलग फॉर्म और दस्तावेज का उपयोग होता है. तो इसे Download करे –
1. फॉर्म 21: बिक्री प्रमाणपत्र [Sales certificate],
2. फॉर्म 23: पंजीकरण का प्रमाण पत्र [Certificate of Registration],
3. फॉर्म 24: मोटर वाहन का पंजीकरण [Motor Vehicle Registration],
4. फॉर्म 29: वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना [Vehicle Ownership Transfer Notice],
5. फॉर्म 38 A: निरीक्षण रिपोर्ट [Inspection Report],
6. फॉर्म 50: बिल ऑफ लीडिंग [Bill of Leading],
7. फॉर्म 51: बीमा प्रमाणपत्र [Certificate of Insurance],
8. फॉर्म 54: दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट [Accident Information Report],
9. फॉर्म 57: विदेशी बीमा प्रमाणपत्र [Foreign insurance certificate], आदि.
RTO NEW VEHICLE REGISTRATION PROCESS IN HINDI – पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें:
- यदि आपको अपने Vehicle registration certificate तैयार करना है तो आप दिए गए स्टेप फॉलो करे और अपने वाहन की RC प्राप्त करे, तो आइये जानते है की RC book के लिए आवेदन कैसे करे,
- अपने नए वेहिकल के साथ स्थानीय RTO Office पर जाएँ,
- उसके बाद फॉर्म 20 भरें और आवेदन जमा करें,
- जब आप वेहिकल को पंजीकरण के लिए RTO Office में जायेंगे तब दस्तावेज़ का निरीक्षण या जांच आरटीओ अधीक्षक द्वारा किया जाएगा,
- उसके बाद कैश काउंटर पर पंजीकरण शुल्क और कर का भुगतान करें,
- जब आपका भुगतान पूरा हो जायेगा तो Motor vehicle (IMV) के निरीक्षक द्वारा आपके नए वाहन का निरीक्षण किया जाएगा,
- सभी प्रोसेस होने पर RTO Office केंद्रीय डेटाबेस में वाहन डेटा दर्ज करेगा,
- उसके बाद RTO Superintendent डेटाबेस में दर्ज किए गए वाहन डेटा को सत्यापित करेगा,
- यदि सभी प्रोसेस पूरी हो जाये तो उसके बाद Assistant Regional Transport Officer (ARTO) पंजीकरण को मंजूरी देगा,
- फाइनली RTO Office स्मार्ट कार्ड [Smart Card] के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा और एक बार मुद्रित होने के बाद, इसे आवेदक को पंजीकृत डाक पते पर वितरित किया जाएगा.
[Note – नया वेहिकल खरीदते है तो यह प्रोसेस वेहिकल शोरूम से ही होती है लेकिन पंजीकरण के लिए खुद वाहन मालिक को अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ RTO कार्यालय में प्रेजेंट रहना होता है.]
Temporary RTO Registration Number kaise aur kab – अस्थाई आरटीओ पंजीकरण संख्या क्या है?
दोस्तों आपको शायद पता होगा की जब एक New vehicle purchase करते है तो हमें एक नंबर मिलता जो हमारे वाहन पर स्टिकर के माध्यम से चिपकाया जाता है. यह नंबर अस्थाई RTO नंबर है जिसका उपयोग परमानेंट जरिस्ट्रशन नंबर मिलने तक ही कर सकते है.
तथा इसे डीलर नंबर के नाम से भी जाना जाता है. यह अस्थायी नंबर डीलर जारी करेगा जो 1 महीने के लिए वैध है. इस वैधता अवधि के भीतर, आपको अपने वाहन का स्थायी नंबर प्राप्त करने के लिए स्थानीय आरटीओ में नए वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और यह करना अनिवार्य है तभी आप कानूनी तौर पर [Legally] अपने नए वाहन को रास्ते पर चला सकते है.
स्थायी वाहन पंजीकरण संख्या – Permanent Vehicle Registration Number in India:
भारत में एक Permanent Vehicle Registration Number – Regional Transport Office (आरटीओ) द्वारा प्रदान की जाती है जो देश में मोटर वाहनों को नियंत्रित करता है. वाहन के लिए स्थायी संख्या या पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) का मुख्य उद्देश्य वाहन के स्वामित्व को स्थापित करना होता है और उसके चेसिस और इंजन नंबर के आधार पर वाहन की पहचान करना है.
नए वाहन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले डाक्यूमेंट्स:
- फॉर्म 20: यह नया वाहन पंजीकरण आवेदन पत्र,
- फॉर्म 21: यह बिक्री प्रमाणपत्र है जो आपको वाहन डीलरशिप से मिलता है.
- फ़ोटोग्राफ़: वाहन मालिक की पासपोर्ट आकार की तस्वीर,
- फॉर्म 22: यह वाहन निर्माता द्वारा प्रदान की जाने वाली सड़क योग्यता प्रमाणपत्र है. (संबंधित बॉडी बिल्डर / निर्माता से फॉर्म 22 A),
- फॉर्म 34: यदि आपने बैंक ऋण के माध्यम से वाहन खरीदा है, तो फॉर्म 34 में वाहन का हाइपोथेकेशन विवरण होता है.
- पैन कार्ड / फॉर्म 60: आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड की एक प्रति. लेकिन, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 भरना होगा और जमा करना होगा.
- पीयूसीसी: प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण प्रमाणपत्र, जो डीलर द्वारा प्रदान किया जाता है.
- बीमा प्रमाणपत्र: वैध वाहन बीमा पॉलिसी दस्तावेज़,
- पते का प्रमाण: आप अपने आईडी प्रूफ दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड आदि जमा कर सकते हैं.
- अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र: यदि नए वाहन को डीलर से अस्थायी पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है, तो उसे जमा करें,
- डीलर और निर्माता चालान: डीलर द्वारा प्रदान किया गया खरीद चालान.
- जन्म तिथि का प्रमाण: कुछ राज्य आपसे डीओबी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एसएसएलसी प्रमाणपत्र, आदि.
- चेसिस और इंजन नंबर प्रिंट: इंजन का पेंसिल स्केच और आपके वाहन का चेसिस नंबर अनिवार्य है.
आरटीओ वाहन पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करे – RTO vehicle registration online kaise kare:
केंद्र सरकार ने VAHAN वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों के केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है.
यदि ऑनलाइन वाहन पंजीकरण देखना चाहते है तो VAHAN.COM वेब पोर्टल के एप्लिकेशन स्थिति अनुभाग पर जाएं,
उसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करें और अपनी आवेदन स्थिति देखने के लिए ’रिपोर्ट देखें’ पर क्लिक करें,
डुप्लिकेट वाहन आरसी कैसे प्राप्त करें – Duplicate vehicle RC kaise Prapt kare?
सबसे महत्वपूर्ण वाहन डाक्यूमेंट्स में पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) है क्योंकि यह वाहन के पंजीकरण का प्रमाण है. सार्वजनिक सड़कों पर कार या बाइक चलाने के लिए, आपको हर समय आरसी ले जाने की आवश्यकता होती है.
और इसी भागदौड़ में कभी-कभी डीएल [DL] या आरसी [RC] जैसे दस्तावेज चोरी हो जाते हैं या अप्राप्य हो जाते हैं. इसीलिए डुप्लीकेट वाहन आरसी पाने के लिए, केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से मोटर वाहनों से संबंधित कई नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Parivahan Sewa शुरू किया है.
यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से अपने वाहन के डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते है. या डुप्लीकेट कॉपी बनाकर रख सकते है.
तथा आप उस RTO पर भी जा सकते हैं जहां आपका वाहन पंजीकृत है और डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना है. हालाँकि, आप Parivahan Sewaवेब पोर्टल के माध्यम से एक डुप्लीकेट RC ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. तो आइये जानते है –
डुप्लीकेट आरसी बनवाना है तो आवश्यक डॉक्यूमेंट – जानिए पूरी जानकारी:
- फॉर्म 26: आवेदन फॉर्म, (फॉर्म 26 VAHAN.COM से डाउनलोड करें),
- एफआईआर [FIR]: स्थानीय पुलिस से पहली सूचना रिपोर्ट, [वाहन RC खो जाने की रिपोर्ट],
- पीयूसीसी [PUC]: नियंत्रण प्रमाणपत्र के तहत प्रदूषण,
- वाहन बीमा पॉलिसी [Auto insurance policy]: अपने वाहन बीमा दस्तावेज़ की प्रति,
- एड्रेस प्रूफ: अपने एड्रेस प्रूफ की कॉपी जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, आदि.
- क्लीयरेंस चालान: यातायात पुलिस और परिवहन विभाग (वाणिज्यिक वाहन),
- कर निकासी: लेखा विभाग (वाणिज्यिक वाहन) द्वारा जारी किया गया,
- पैन कार्ड []PAN CARD: आपके पैन कार्ड की कॉपी या ६० और ६१ के मामले में कोई पैन कार्ड नहीं है.
- चेसिस और इंजन नंबर: चेसिस का पेंसिल स्केच और आपके वाहन का इंजन नंबर,
- वाहन मालिक की हस्ताक्षर पहचान,
- शपथ पत्र: एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है. कुछ राज्यों में आवश्यक हो सकता है.
Registration Number
Online Duplicate RC – डुप्लीकेट आरसी ऑनलाइन कैसे बनाये गाइड इन हिंदी:
यदि आपके वेहिकल की RC खो गई है और इसे दुबारा बनाना है तो सबसे पहले परिवाहन सेवा के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं,
उसके बाद नेविगेशन मेनू के तहत, ’Online Services’ पर क्लिक करें और Services वाहन संबंधित सेवाएं ’चुनें,
संबंधित सेवा का चयन करने पर आप नए पृष्ठ जायेंगे, और आपके स्क्रीन पर राज्य ’या select अन्य राज्य’ का चयन करने का विकल्प होगा, फिर अपने उपयुक्त राज्य का चयन करें,
उसके बाद आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा,
फिर वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें,
Services बुनियादी सेवाओं ’का चयन करें जिसमें डुप्लिकेट आरसी जारी करने की सेवाएं शामिल हैं.
नए पृष्ठ पर, अपने वाहन के चेसिस नंबर ’के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और click वैध पंजीकरण संख्या / चेसिस नंबर’ पर क्लिक करें,
अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और जनरेट ओटीपी ’पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें,
उसके बाद विवरण दिखाएं’ पर क्लिक करें और विशिष्ट ’एप्लिकेशन चयन’ पर टिक करें,
फिर आवेदन पर सभी विवरण दर्ज करें,
‘भुगतान गेटवे’ चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें,
आवश्यक शुल्क के सफल भुगतान पर, शुल्क रसीद उत्पन्न होगी, उस शुल्क रसीद का एक प्रिंट लें,
और डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने RTO Office में जाएं,
Registration Number
Vehicle registration renewal – वाहन का पंजीकरण नवीनीकरण कैसे करे :
- नवीनीकरण के लिए वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण उसकी नियत तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए. RC नवीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 25 है (फॉर्म डाउनलोड VAHAN.COM से करें),
- Vehicle registration renewal करने के लिए VAHAN वेब पोर्टल पर जाएं,
- उसके बाद Services ऑनलाइन सेवाओं के ड्रॉप-डाउन मेनू से, Services वाहन संबंधी सेवा का चयन करे,
- संबंधित सेवा चयन करने के बाद नए पृष्ठ में, वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें,
- उसके बाद ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और ‘पंजीकरण का नवीनीकरण’ चुनें,
- वाहन के चेसिस नंबर ’के अंतिम 5 अंक दर्ज करें,
- उसके बाद वैध पंजीकरण संख्या / चेसिस नंबर’ पर क्लिक करें,
- अब वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें,
- फिर अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ON विवरण दिखाएं ’पर क्लिक करें,
- सेवाओं के भुगतान की प्रक्रिया के लिए मालिक का विवरण, नवीनतम कर विवरण और बीमा विवरण जैसी जानकारी सत्यापित करें.
- और ’भुगतान’ पर क्लिक करें,
- उसके बाद सफल भुगतान पर जाये, और शुल्क रसीद प्रिंट करें,
- संबंधित आरटीओ पर जाएं जहां वाहन पंजीकृत है और पंजीकरण को नवीनीकृत करे.
- उसके बाद सहायक दस्तावेजों के साथ मुद्रित शुल्क रसीद लें,
- उसके बाद ही आपका वाहन पंजीकरण नवीनीकृत होगा
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Inspection supervision:
Overview:- RTO New vehicle registration process कैसे करे In Hindi
Name- Duplicate vehicle RC kaise Prapt kare?
NEW VEHICLE REGISTRATION कैसे करे, RTO वाहन पंजीकरण क्या है, डुप्लीकेट आरसी कैसे बनाये, RTO vehicle registration online kaise kare.
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