कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते सरकार लोगों और राज्यों को कई तरह की रियायतें दे रही है। सरकार ने बिजली के बिल जमा करने में छूट दी है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की। जिसके तहत राज्यों को बकाया जमा करने के लिए तीन महीने की छूट दी गई है। वहीं उपभोक्ता को तीन महीने तक बिल जमा करने की रियायत मिली है।

Government announces relief package for power

शनिवार को केंद्रीय पावर मंत्री आरके सिंह ने बिजली क्षेत्र के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि, राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को अगले तीन महीने तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तुरंत भुगतान करने से छूट है। यही नहीं, बाद भी उनकी बिजली खरीद के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में 50 फीसदी की राहत दी गई है।

राज कुमार सिंह ने कहा कि, राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को अगले तीन महीने तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तुरंत भुगतान करने से छूट है। यही नहीं, बाद भी उनकी बिजली खरीद के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में 50 फीसदी की राहत दी गई है। लॉकडाउन के कारण, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के पास पूरा राजस्व नहीं आ रहा है। ऐसे में वे बिजली बनाने वाली और ट्रांसमिशन कंपनियों को पूरा भुगतान नहीं कर पा रही हैं।

Twitter पर छबि देखें

वहीं लॉकडाउन की वजह से अगर आप बिजली का बिल भरने नहीं भर पा रहे तो डरने की कोई बात नहीं है। सरकारें अगले तीन महीने तक किसी ग्राहक की बिजली नहीं काटेंगी। यही नहीं, तीन महीने की देरी से बिल का भुगतान करने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगायें। इसके लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here