पासपोर्ट विवरण – उपस्थिति में परिवर्तन
सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए, वह है पासपोर्ट। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की नागरिकता और पहचान को प्रमाणित करता है जबकि उन्हें देश की सुरक्षा के तहत दुनिया भर में यात्रा करने की अनुमति देता है। पासपोर्ट में धारक की जानकारी जैसे उनका नाम, आयु, पता, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जानकारी होती है जो उनकी पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
पासपोर्ट प्राप्त करना काफी सरल है, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा देश भर में कई पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से एक पर जाकर या पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर और वहां आवेदन करके किया जा सकता है। दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करने के बाद, व्यक्तियों को एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिसमें सभी विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। एक बार आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, व्यक्तियों को डाक द्वारा अपना पासपोर्ट प्राप्त होगा ।
कभी-कभी, ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद विवरण बदलना पड़ता है। यह लेख उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है जिनका पालन व्यक्तियों को करना होगा यदि वे अपने पासपोर्ट में अपनी उपस्थिति के बारे में विवरण बदलना चाहते हैं।
निम्नलिखित कारणों से ‘उपस्थिति का परिवर्तन’ बनता है
- शिशु से बच्चे
- बच्चे से वयस्क
- पगड़ी से गैर पगड़ी तक
- पगड़ी से पगड़ी तक
- दाढ़ी से लेकर गैर-दाढ़ी तक
- गैर-दाढ़ी से दाढ़ी तक
उपरोक्त विवरण बदलने के चरण:
- व्यक्तियों को पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय या वेबसाइट से विविध सेवाओं के लिए प्रपत्र संख्या 2 प्राप्त करने और इसे पूरी तरह से भरने की आवश्यकता है।
- यदि व्यक्ति इसे ऑनलाइन भर रहे हैं, तो उन्हें ‘सेवा वांछित’ अनुभाग में ‘पासपोर्ट का पुन: जारी करना’ चुनना होगा। इसके बाद उन्हें ‘चेंज इन एक्जिस्टिंग पर्सनल’ को सेलेक्ट करना होगा और जरूरी विकल्प को चुनना होगा।
- एक बार यह हो जाने के बाद, व्यक्तियों को भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- पासपोर्ट कार्यालय में एक मुलाकात का समय निर्धारित करना होगा और उस दिन, व्यक्तियों को अपने दस्तावेज, फॉर्म और शुल्क जमा करना होगा, जिसे बाद में सत्यापित किया जाएगा।
- एक अन्य दस्तावेज जिसे व्यक्तियों को एक प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर आवेदक द्वारा अनुबंध के आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एक बार आवश्यक सत्यापन हो जाने के बाद, व्यक्तियों को आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित पासपोर्ट प्राप्त होगा।
आवश्यक दस्तावेज़:
- विधिवत भरा हुआ और नोटरीकृत आवेदन पत्र
- पते का सबूत
- सबूत की पहचान
- पहले दो और अंतिम दो पृष्ठों की एक फोटोकॉपी के साथ मूल पासपोर्ट जो स्व-सत्यापित किया गया है
- परिवर्तन के प्रमाण के रूप में फोटो
पासपोर्ट विवरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – उपस्थिति में परिवर्तन
-
- मैं अपने पासपोर्ट में उपस्थिति परिवर्तन के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं?
अपने पासपोर्ट में उपस्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना होगा।
-
- मेरे पासपोर्ट में उपस्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने पासपोर्ट में उपस्थिति बदलने के लिए, आपको प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ ‘पासपोर्ट के पुन: जारी’ के लिए आवेदन करना होगा।
Passport Details – Change of Appearance
One of the most important documents that every individual will need to possess is a passport. This is an official document provided by the Government of India certifying the individual’s citizenship and identity while allowing them to travel across the world under the protection of the country. Passports contain information of the holder such as their name, age, address, photograph, signature and other information that serves as proof of their identity.
Procuring a passport is quite simple can be done by any Indian citizen by visiting one of the many Passport Seva Kendras across the country or by visiting the website of the Passport Seva Kendra and applying there. Once the necessary forms have been submitted along with documents, individuals will be called in for an interview wherein all details will be verified. Once the necessary processes are complete, individuals will receive their passport by post.
Sometimes, there are instances wherein details will have to be changed in the passport after acquiring it. This article talks about the processes that individuals will have to adhere to if they wish to change details regarding their appearance in their passport.
The following reasons constitute ‘Change of Appearance’
- Infant to Child
- Child to Adult
- Turban to Non-Turban
- Non-Turban to Turban
- Beard to Non-Beard
- Non-Beard to Beard
Steps to change above details:
- Individuals need to procure Form No.2 which is meant for miscellaneous services from the Passport Seva Kendra Office or website and fill it completely.
- In case individuals are filling it online, then they will have to choose ‘Reissue of Passport’ in the ‘Service desired’ section. After this, they will have to select ‘Change in Existing Personal’ and choose the option that is required.
- Once this is done, individuals will have to provide necessary documents along with the completed form.
- An appointment will have to be scheduled at the Passport Office and on that day, individuals will have to submit their documents, form and fee which will then be verified.
- Another document that individuals will have to submit an authority letter that has been signed by an applicant based on Annexure.
- Once necessary verification is done, individuals will receive the endorsed passport with required changes.
Documents Required:
- Duly completed and Notarized Application Form
- Proof of address
- Proof of identity
- Original passport with a photocopy of the first two and last two pages that have been self-attested
- Photograph as proof of change
FAQs on Passport Details – Change of Appearance
-
- Where can I apply for change of appearance in my passport?
To apply for change of appearance in your passport, you have to visit your nearest Passport Seva Kendra.
-
- How to apply for change of appearance in my passport?
For change of appearance in your passport, you have to apply for ‘Reissue of Passport’ with relevant documents.